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हरियाणा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है और कैसे बनेगा EWS cerificate Haryana from home

हरियाणा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में ईडब्ल्यूएस EWS सर्टिफिकेट यानी आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर वर्ग में जो लोग आते हैं वह आप अपना यह EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसका रिजर्वेशन आपको मिलता है 

इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए 

आवेदक को जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग से होना चाहिए 

आवेदक की सालाना वार्षिक आय जो परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड हो वह ₹800000 से कम होनी चाहिए यानी अगर आपकी आए फैमिली आईडी में ₹800000 से कम है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं

 आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए यानी आपकी कुल जमीन जो है खेती योग्य जो जमीन है वह पांच किले से कम होनी चाहिए 

आवेदक के पास शहरी इलाके में 200 वर्ग गज से ज्यादा की संपत्ति नहीं होनी चाहिए यानी आपका शहर में 200 गज से ज्यादा का प्लाट नहीं होना चाहिए 

आवेदक के परिवार की जो मुखिया है वह महिला होनी चाहिए यानी आपकी फैमिली आईडी में जो मुखिया है वह महिला होनी चाहिए 

आवेदक का जो मुख्य आय का स्रोत है वह शारीरिक श्रम होना चाहिए यानी उसको कोई रेंटल इनकम या कोई ऐसी इनकम ना आती हो जैसे केवल बैंक में से ब्याज आता हो तो उसकी जो इनकम होनी चाहिए वह या तो नौकरी या बिजनेस या खेती से होनी चाहिए

आवेदक के माता-पिता की पढ़ाई दसवीं क्लास से कम होनी चाहिए फैमिली आईडी में माता-पिता की पढ़ाई दसवीं से कम होनी चाहिए 

आवेदक के पास शहर में 100 वर्ग गज से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए 

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए के लिए आपको हमें केवल फैमिली आईडी भेजनी है और एक ओटीपी बतानी है आप हमें फैमिली आईडी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज दें और आपका EWS का सर्टिफिकेट आपको दो घंटे के अंदर बनाकर व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज दिया जाएगा इसके लिए आपको हमें केवल ₹60 भेजने हैं जो आप हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भेज सकते हैं हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिया गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें या कॉन्टैक्ट फॉर्म भरकर हमें संपर्क करें

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