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आईटीआर नहीं भरा तो सात साल तक की जेल ITR Filing

अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख या इससे अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा जिसे 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है  एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है और आप आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नही करते है आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आईटी एक्ट की धारा 234A के मुताबिक अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको हर महीने एक फीसदी ब्याज देना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है इनकट टैक्स एक्ट के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा या आप टैक्स नहीं दते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून में साफ कहा गया है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने, इनकम छिपाने और फर्जी दावे करने पर जेल की सजा का प्रावधान है। अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से कम है ...

इ-नामिनेशन नहीं है तो डूब सकता है पीएफ का पैसा e-nomination pf account

पीएफ अकाउंट के लिए इ-नामिनेशन हुआ जरूरी   अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है यानी आपका पीएफ कटता है तो आपको भी अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवाना जरूरी है अगर पीएफ अकाउंट का नॉमिनी ऐड नहीं करवाते हैं यानी आपके पीएफ अकाउंट में अगर कोई भी नॉमिनी नहीं है और अचानक से आपकी मृत्यु हो जाए तो , जो आपका पीएफ का या पेंशन का पैसा होगा वह सरकार के खाते में चला जाएगा या आपको अपना पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी नॉमिनेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सिविल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं |  जैसे बैंक खाता में कोई भी नॉमिनी ना होने पर खाताधारक के सभी उत्तराधिकारियों को कोर्ट के और बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं इसी प्रकार पीएफ अकाउंट में भी नॉमिनी ना होने पर आपको कोर्ट और इपीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या हो सकता है आपका पैसा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाए,  इसलिए आपके पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन सरकार ने जरूरी कर दिया है अपने पीएफ खाते में नॉमिनी जुड़वाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है यह सुविधा घर बैठे हम उपलब्ध करवा रहे हैं अगर आप भी अप...

घर बैठे रुका हुआ पीएफ या पेंशन निकलवाए PF ya PF ki pension nikalwaye ghar baithe

 घर बैठे रुका हुआ पीएफ निकलवाए अब आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं तो अपना पीएफ निकलवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे आप अपना पीएफ निकलवा सकते हैं  इसके लिए आपको हमें यूएएन नंबर आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक बैंक पासबुक या चेक बुक की फोटो और जो आपके आधार कार्ड में फोन नंबर जुड़ा हुआ है वह भेजना है यह डॉक्यूमेंट आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं इसके बाद आपका आधार कार्ड वाले फोन नंबर पर ओटीपी आएंगे जो आपको हमें बताने हैं और आपका पीएफ आपके खाते में आ जाएगा और अगर आप पीएफ की पेंशन निकलवाना चाहते हैं तो वह भी निकलवा सकते हैं इसी तरीके से वह भी आपके सीधा खाते में आ जाएगी  कृपया ध्यान दें : पका पीएफ कितना है और पेंशन कितनी है आपकी केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है यह सब हम आपका फ्री में चेक कर देंगे और जो भी चार्ज होगा वह आपको बता दिया जाएगा अगर आपको ठीक लगे तो आप हमें वह फीस गूगल पे या फोन पर के माध्यम से भेज सकते हैं और अपना पीएफ या पीएफ की पेंशन निकलवा सकते हैं  आपका पीएफ कितना है जानने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से  996...

कट गया एफ डी पर टैक्स ? अब क्या करे ? TDS refund on FD

अगर आपकी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस या कहीं भी एफ डी या फिक्स डिपॉजिट है और आपकी सालाना कुल ब्याज सभी डिपाजिट का कुल ब्याज ₹40000 से अधिक है तो आपका कम से कम ₹4000 टीडीएस कट जाएगा यानि टैक्स कट जाएगा जिसको आप वापस पा सकते हैं अगर आप इस कटे हुए टैक्स को वापस पाने का फॉर्म नहीं भरवाते हैं तो यह सरकार के खाते में जमा हो जाएगा जिसे आप फिर से वापस नहीं ले पाएंगे इसलिए अगर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस या कहीं भी कोई भी एफ डी या फिक्स डिपाजिट अकाउंट है तो आप अपना फ्री में कटा हुआ टीडीएस चेक करवा सकते है और अगर आपका टैक्स कटा हुआ है तो वह टैक्स आपको हम वापस दिलवा सकते हैं कटा हुआ टैक्स वापस पाने के लिए क्या करना होगा  जब भी आपका एफ डी या फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कट जाता है तो उसे टीडीएस बोलते हैं और टीडीएस को रिफंड यानी वापस पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरवाना होता है आप हमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजें हम आपका कटा हुआ टैक्स चेक करके आपको बता देंगे कि आपका कितना टैक्स कटा हुआ है चेक करने की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आपका अगर टैक्स कटा हुआ है और आप वह वाप...