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घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न आइटीआर भरवाए Get filed your itr from home

घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न आइटीआर भरवाए अब आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवा सकते हैं जिसको जिसको हम आईटीआर या ई फाइलिंग भी कहते हैं जी हां हम यह सुविधा आपके घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरवाना चाहते हैं तो आप हमें अपना पैन कार्ड आधार कार्ड हमें भेज दें 

अगर आप नौकरी करते हैं और आप अपना आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो आपको हमें फॉर्म नंबर 16 भी भेजना है अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप हमको हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी है 

आपकी पिछले साल की सारी डिटेल्स चेक करके ,एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट चेक करके हम आपका प्रॉपर तरीके से आइटीआर भरकर आपको पीडीएफ फाइल आपके फोन पर भेज देंगे आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं आईटीआर फाइल करने की फीस ₹500 से शुरू है जो आपकी एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट को चेक करने के बाद आपको एक्जेक्टली बता दी जाएगी कि आपकी कितनी फीस लगेगी एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि आपका आइटीआर किस सेक्शन में भरा जाएगा ,जो भी फीस होगी आपको हमें गूगल पर या फोन पर के माध्यम से भेजनी है, आप अपना घर बैठे आइटीआर भरवाने के लिए हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से संपर्क करें

कृपया ध्यान दें : 

अगर आपका पहले कभी भी आईटीआर नहीं भरा हुआ तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए आपको हमें ईमेल आईडी भी भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं रहेगी यह फ्री में किया जाएगा और आपकी एनुअल इनफॉरमेशन चेक करके आपकी फीस कितनी लगेगी डीटेल्स चेक करने का कोई पैसा नहीं लगेगा फ्री में चेक करके आपको बता दिया जाएगा अगर आप हमसे आईटीआर भरवाना चाहते हैं तभी आपको हमें फीस भेजनी है

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आईटीआर नहीं भरा तो सात साल तक की जेल ITR Filing

अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख या इससे अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा जिसे 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है  एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है और आप आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नही करते है आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आईटी एक्ट की धारा 234A के मुताबिक अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको हर महीने एक फीसदी ब्याज देना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है इनकट टैक्स एक्ट के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा या आप टैक्स नहीं दते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून में साफ कहा गया है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने, इनकम छिपाने और फर्जी दावे करने पर जेल की सजा का प्रावधान है। अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से कम है ...

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